बिहार की राजधानी पटना में ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी (DM) डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने शीतलहर से बचाव हेतु एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक रोक लगा दी गई है।
हालांकि, कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक संचालित की जा सकती हैं। साथ ही, बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां इस आदेश से मुक्त रहेंगी।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।