सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग द्वारा एक और नया आदेश जारी किया गया है। इस नए आदेश के अनुसार, अब सरकारी स्कूलों से 8वीं कक्षा पास करने वाले बच्चों का 9वीं कक्षा में नामांकन अपने पंचायत में ही कराना होगा। अगर किसी कारण आपको पंचायत से बाहर नामांकन कराना है, तो DEO से अनुमति लेना होगा। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को एमपी हाईस्कूल में सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी कोटि के हाईस्कूलों के हेडमास्टरों का एक दिवसीय बैठक सह कार्यशाला आयोजित हुई। प्रथम पाली में रुन्नीसैदपुर, बैरगनिया, सोनबरसा व परिहार तथा द्वितीय पाली में डुमरा, रीगा, बथनाहा, सुप्पी व मेजरगंज प्रखंड क्षेत्र के हाईस्कूलों के हेडमास्टरों की बैठक हुई। जिसमें विभागीय गाइडलाइन के तहत जारी शैक्षणिक सत्र में आठवीं कक्षा पास करने वाले बच्चों का नौवीं कक्षा में नामांकन पोषक क्षेत्र के अपने ही पंचायत के हाईस्कूल में कराने की रणनीति तय की गई।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे माध्यमिक शिक्षा डीपीओ रिशु राज सिंह ने कहा कि विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में सभी पंचायतों में एक-एक उच्च माध्यमिक स्कूल की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही इन उच्च माध्यमिक स्कूलों में योग्य शिक्षक के साथ अन्य आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे में संबंधित पंचायत के मिडिल स्कूलों से आठवीं पास करने वाले बच्चों को नौंवी कक्षा में नामांकन के लिए इधर-उधर भटकने के बजाए अब उनके अपने ही पंचायत स्थित हाईस्कूल में नामांकन कराने का अवसर मिलेगा।
छात्रों को नहीं जाना पड़े दूर
जिले के सभी 254 पंचायतों व नगर निकाय क्षेत्र समेत कुल 286 उच्च माध्यमिक स्कूल स्थापित है। इसकी जानकारी देते हुए माध्यमिक शिक्षा डीपीओ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक स्कूलों की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति के अनुसार वर्तमान में जिले के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक स्कूल संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि उक्त पंचायत में छात्र- छात्राओं को नौवीं कक्षा में पढ़ने के लिए अधिक दूरी तय कर दूर के स्कूल में नामांकन कराने की स्थिति नहीं बने।
सरकार की इस नीति के अनुरूप बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रथम व द्वितीय चरण में अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अधार पर विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अध्यापक योगदान कर चुके है। इसके अतिरिक्त पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी इन स्कूलों में उपलब्ध है तथा विषयवार शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बीपीएससी से तीसरे चरण की बहाली प्रक्रिया भी जारी है।
डीईओ से प्राप्त करना होगा अनुमति
किसी कारण पोषक क्षेत्र यानि पंचायत से बाहर के हाईस्कूल में नामांकन कराने वाले बच्चों को डीईओ से अनुमति प्राप्त करना होगा। यानि आठवीं कक्षा पास स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर डीईओ से काउंटर साइन कराना अनिवार्य होगा। डीईओ के काउंटर साइन के बगैर पंचायत व पोषक क्षेत्र के बाहर के हाईस्कूल में नामांकन संभव नहीं होगा। विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में यदि कोई विद्यार्थी अपने पंचायत से अन्यत्र दूसरे पंचायत में नामांकन लेने के लिए जाना चाहता है तो उन्हें स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) निर्गत नहीं किया जाएगा। केवल विशेष परिस्थिति में कारण दर्शाते हुए विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक द्वारा अनुरोध करने की स्थिति में डीईओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।