बिहार में कई जगह फर्जी मदरसे काफी समय से चल रहे हैं। जो सरकार से मिलने वाले अनुदान क भी लाभ ले रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए इन फर्जी मदरसों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए राज्य के लगभग ढ़ाई हजार मदरसों की जांच करने का आदेश दिया है।
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14 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
दरअसल वकील राशिद इजहार ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में फर्जी तरीके से कई मदरसे चलाए जा रहे हैं। साथ ही ये फर्जी मदरसे सरकार से मिलाने वाले अनुदान का फायदा उठा रहे है। इसी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 नवंबर, 1980 के बाद के उन सारे मदरसों की जांच का आदेश दिया है जिन्हें सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। बता दें कि ऐसे कुल 2459 मदरसे हैं जिनके जांच का आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने जांच की रिपोर्ट 14 फरवरी से पहले सौंपने को भी कहा है।
बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होनी है। हाईकोर्ट ने सरकार को ये भी कहा है कि जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि नहीं दे। वहीं उनकी मान्यता को लेकर दर्ज किये गये एफआईआर पर पुलिस को जल्द जांच पूरी कर लेने का निर्देश देते हुए डीजीपी को जवाब देने को कहा गया है।