[Team Insider]: पटना सिविल कोर्ट स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को बड़ा झटका दिया है। विश्वविद्यालय में कथित रूप से हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में सोमवार को विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत ने 21 जनवरी 2022 को प्रसाद की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। प्रसाद की ओर से उनके वकील ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की सुविधा देने की प्रार्थना की थी। जबकि निगरानी की विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया था। मामला मगध विश्वविद्यालय में कॉपी एवं ईबुक की खरीद में हुए करोड़ों रुपयों के कथित घोटाले का है। इस मामले की प्राथमिकी निगरानी ने वर्ष 2021 में दर्ज की है।
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