बिहार सरकार ने राज्य के उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी ठेकों में विशेष छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार अधिप्राप्ति वरीयता नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत 5 लाख रुपये से अधिक के सरकारी ठेकों में बिहार की इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नीति के प्रमुख बिंदु:
- स्थानीय निर्माता की परिभाषा: नीति में बिहार के स्थानीय निर्माता को परिभाषित किया गया है। ऐसे निर्माता का जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिहार में होना चाहिए, 50% कर्मचारी बिहार के होने चाहिए और 50% उत्पादन बिहार में होना चाहिए।
- ठेके में छूट: बिहार की इकाइयों को ठेके में एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी) से 15% अधिक दर होने पर भी ठेका दिया जाएगा।
- स्थायी समिति का गठन: नीति के क्रियान्वयन के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
इस नीति से बिहार के उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ होंगे:
- सरकारी ठेके: बिहार के उद्यमियों को सरकारी ठेके मिलने में आसानी होगी।
- रोजगार सृजन: स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- आत्मनिर्भरता: बिहार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा।