गुजरात में तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि का केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम संकेत दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत के बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को राहत मिल सकती है. गुजरात में दायर मानहानि का केस की सुनवायी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केस को खत्म करने का संकेत दिए हैं. सोमवार (29 जनवरी, 2024) को इस मामले की सुनवाई के दौरान संकेत सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक हलफनामा दाखिल करने को कहा. देश के सबसे बड़े कोर्ट ने कहा कि वह बेहतर एफिडेविट दाखिल करे. जिसमें उन्हें यह लिखना होगा कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है. इसी वजह से मैं अपना वह बयान को वापस ले रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरातियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. तेजस्वी यादव ने कहा था कि, “वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं, और उनकी हर धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा. वे अगर एलआईसी या बैंकों का पैसा लेकर भाग भी गए तो कौन जिम्मेदार होगा?” इस बयान के बाद एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरेश मेहता की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि इस बयान से उनका अपमान हुआ है. इसके साथ ही सभी गुजरातियों की बदनामी हुई है. इस शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने तेजस्वी को समन जारी किया था.