केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना को ले कर देशभर में जम कर प्रदर्शन हुआ। जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। बाद में यह देश भर में फैल गया। कहीं रेलगाड़ी को जलाया जा रहा था तो कही पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी। इस प्रदर्शन में लगभग करोड़ों की सरकारी संपत्ति नष्ट होने का अनुमान है। शुक्रवार को इससे जुड़े एक मामले की पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की बेंच ने उपद्रवियों को राहत देने का निर्णय लिया।
जनहित याचिका को खारिज किया
दरअसल, शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराने की मांग को लेकर थी। साथ ही हंगामे का समर्थन करने वाली पार्टियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में यह भी लिखा था की इस घटना को सही समय पर रोक नहीं पाने पर सरकारी कर्मियों पर भी जुर्माना लगे।
दानापुर को 260 करोड़ का नुकसान
दंगा के दौरान ज़्यादा नुकसान दानापुर रेलवे को हुआ था। दानापुर रेल मंडल को लगभग 260 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।