नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली गई थी इस परीक्षा में पास होना जरुरी था, पास नहीं होने वाले शिक्षकों की नौकरी जा सकती है जिसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसपर आज फैसला आया है और फैसला शिक्षकों के हक में आया है हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने या शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक पद पर बने रहेंगे और उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा है।