बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अमित लोढ़ा की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का अनुरोध किया था। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने एसवीयू को 6 माह की सीमा में इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने का आदेश दिया है। दरअसल, आईपीएस लोढ़ा पर आरोप है कि फ्राइडे स्टोरी टेलर एलएलपी और अन्य के साथ मिलकर अवैध रूप से निजी व्यापार में शामिल होकर कमाई की। इसी मामले में एसवीयू ने अमित लोढ़ा से पूछताछ भी की है।
अमित लोढ़ा पर ये आरोप तब लगे थे जब वे गया रेंज के आईजी थे। पद का दुरुपयोग कर अवैध कमाई के आरोप लगे। आरोप है कि अमित लोढ़ा ने 7 करोड़ की कमाई की है। जबकि ज्ञात स्त्रोतों से उनकी आय 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस मामले में आईपीएस लोढ़ा से पूछताछ भी हो चुकी है।
आईपीएस अमित लोढ़ा को लेकर एक वेबसीरिज भी बनी है, जिसका नाम था खाकी द बिहार चैप्टर। यह वेब सीरिज अमित लोढ़ा के आईपीएस कॅरियर के दौरान की घटना से प्रभावित थी। लेकिन बाद में सीरिज के निर्माता से भी लोढ़ा के आर्थिक संबंध उजागर हुए। इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।