बिहार में भू-माफियाओं के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही. किसान अगर समझदारी करेंगे तो बाद में परेशानी का सामना करने से बच सकते हैं. बस मार्च तक जमाबंदी को आधार से लिंक करना होगा. ऐसा नहीं हुआ तो जमाबंदी को लॉक होने से बचा पाना मुश्किल होगा.
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आइए जाने क्या है नियम : जमाबंदी को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जमीन मालिक को अपने स्थानीय राजस्व कर्मचारी से मिलकर उन्हें जमीन का रसीद, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर देना होगा. इसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा जमीन की जमाबंदी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की जायेगी. ऑनलाइन करने के बाद जमीन मालिक को आधार कार्ड से लिंक होने की जानकारी 10 दिनों के अंदर मोबाइल नंबर पर भेज दी जायेगी.
भूमाफियाओं पर कसेगी नकेल !
जानकारों को कहना है कि अब जमीन के मामले मैं धोखाधड़ी करना काफी मुश्किल होगा. बिहार सरकार ने इसको लेकर बड़ा कदम उठाया है. भूमि विवाद पर अंकुश लगाने के लिए अंचल कार्यालय ने विशेष अभियान शुरू किया है. जमीन के जमाबंदी को आधार से लिंक कराये जाने के बाद इससे कोई व्यक्ति फ रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा. जमाबंदी के लिए मोबाइल नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है. रजिस्ट्री कार्यालय में आधार नंबर डालते ही पता चल जायेगा कि जमीन किसके नाम पर दर्ज है.
किसानों को देना होगा मालगुजारी रसीद
जमाबंदी रैयत की भूमि को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. जमाबंदी रैयत को अपने मालगुजारी रसीद और आधार क की छायाप्रति के साथ-साथ उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी हल्का कर्मचारी को उपलब्ध कराना होगा. इस बाद हल्का कर्मचारी के द्वारा रैयत के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से जमीन की जमाबंदी से लिंक क दिया जाएगा.
पूर्वज के नाम पर है जमाबंदी तो करें यह काम
जमाबंदी पंजी को आधार कार्ड से लिंक करने में सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जमाबंदी उपलब्ध हैं, जिसके रैयत की मुत्यु हो गई है और उनके नाम पर ही मालगुजारी रसीद काटी जा रही है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा उस जमाबंदी खाताधारक की पंजी को उसके सबसे नजदीकी संबंधी के आधार कार्ड से लिंक करने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए उन्हें कई प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.