बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) पद छोड़ दिया है। हालांकि केके पाठक ने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उनका पद छोड़ना छुट्टी ही है। दरअसल, बिहार में सरकारी कर्मचारियों के कामकाज के लिए संहिता है जिसकी अनुसूची संख्या-53 के तहत किसी महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित अधिकारी को लंबी छुट्टी पर जाने से पहले फॉर्म 202 भरना होता है। इस विवरण में उन्हें बताना होता है कि वो अवकाश की अवधि तक के लिए अपने पद का परित्याग करते हैं, केके पाठक ने उसी नियम के तहत पद परित्याग का फॉर्म भरा है और छुट्टी पर गए हैं।
राजद विधायक का दावा, बौद्ध भिक्षुओं के खून से लाल हुई थी सरयू
Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided