बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर नए-नए फरमान जारी करते रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने ने शराबबंदी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल उन्होंने अब शराब पीने वालों की जगह शराब सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई करने को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि शराब पीने वालों को भी बख्सा नहीं जाएगा। मतलब कार्रवाई तो दोनों के खिलाफ होगी ही पर पहले शराब सप्लाई करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कहा गया है।
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कोर्ट के दबाव में बदला फैसला
शराबंदी कानून के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पीने वाले से सख्ती से निपटने के लिए आदेश दिया था। जिसके बाद शराब पीने वाले कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कई लोगों को जेल में डाल दिया। पुलिसिया जुल्म से जुड़ी नई वारदात रोज सामने आने लगे। शराबबंदी के नियमों को लेकर पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है। ऐसा मना जा रहा है की कोर्ट के दबाव में आकार ही सरकार ने शराब पिन्मे वालों से पहले सप्लाई करने वालों से निपटने का आदेश पुलिस और मद्य निषेध विभाग को दिया है।
कई बार हुए नियमों में बदलाव
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के नियमों में कई बार बदलाव कर चुके हैं। 2016 में जब शराबबंदी लागु की गई थी तब शराब पीने वालों के लिए 7 साल की सजा का नियम बनाया गया था। उसके बाद घर में शराब मिलाने पर पुरे परिवार को जेल भेजने जाने का नियम बना। फिर पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर 50 हजार जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान बना। और अब सरकार ने शराब पीने वालों से पहले सप्लाई करने वालों पर पह्गले कार्रवाई करने का आदेश दिया है।