[Team Insider]: बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव होने वाला है। कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके तहत पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर ऑन स्पॉट जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। मगर, आदतन शराबी हैं या दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो फिर जेल जाना होगा।
शराब से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने को बदलाव
शराब से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है। कोर्ट में हर दिन बढ़ रहे मामलों में परेशानी खड़ी हो रही है। कानून में संसोधन का प्रस्ताव गृह विभाग और विधि विभाग को भेजा गया है। आगामी बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा।
शराब के हार्डकोर धंधेबाजों पर लगेगा सीसीए
नालंदा में जहरीली शराब से दर्जन भर लोगों की मौत के बाद यहां कानून सख्त कर दिया गया है। अब शराब के हार्डकोर धंधेबाजों पर सीसीए लगाया जाएगा। मद्य निषध विभाग के अपर सचिव केके पाठक ने इसका आदेश जारी किया है। इन्होंने अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह, उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी, पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध अमृत राज, पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय रेंज पटना राकेश राठी, डीएम और एसपी के साथ बैठक कर चर्चा की।
क्यों लगता है सीसीए
बता दें सीसीए एक्ट में डीएम राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं। यह वैसे लोगों पर लगता है जो दो साल में दो से अधिक अपराध किए हो। या फिर जमानत पर छूट हो, जिनके द्वारा अपराध किए जाने की शंका हो, उन पर सीसीए एक्ट लगाया जाता है।
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