पटना हाईकोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाले गए पॉलिटेक्निक कॉलेज के डिप्लोमा रिजल्ट को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2019 अंतर्गत निकाले गए सभी नियुक्तियों को भी रद्द किया है। अमित कुमार रंजन एवं अन्य मामले में यह जजमेंट दिया गया है। जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य द्वारा संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना गलत है। कोर्ट ने दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। बता दें कि उक्त विज्ञापन संख्या के तहत 6379 कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/ विद्युत) की बहाली की जानी थी। मामले में वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार, प्रत्यूष कुमार एवं अन्य वकीलों ने आरक्षण के विरोध में अपने तर्क दिए थे, जिन्हें कोर्ट ने मान लिया है।
8 विभागों में होनी थी नियुक्ति
इस बहाली के माध्यम से चयनित कनीय अभियंताओं की नियुक्ति आठ विभागों में की जानी है। इसमें योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग में बहाली होनी है।
15 अप्रैल 2019 तक लिए गए थे आवेदन
इस बहाली से जुड़ी सभी तरह की जानकारी अभ्यर्थी http://btsc.bih.nic.in और http://pariksha,nic.in पर पा सकते हैं। बता दें 15 अप्रैल 2019 तक आवेदन लिए गए थे।
चयन की प्रक्रिया
कनीय अभियंताओं का चयन डिप्लोमा या उसके समकक्ष योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था। इसमें 75 अंक होने चाहिए। कनीय अभियंता के रूप में अनुभव पर भी अंक मिलेंगे। प्रति वर्ष अनुभव पर 5 अंक मिलने हैं। हालांकि अधिकतम 25 अंक ही दिए जाएंगे। इस तरह कुल 100 अंकों का मेरिट लिस्ट तैयार होनी है।
40% पद राजकीय संस्थानों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित
नियुक्ति में विभाग ने एक अहम शर्त रखा है। इसके तहत कुल पदों में से 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन संचालित होने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थी के लिए आरक्षित रहेंगे। शेष पदों को आरक्षण नियमों के मुताबिक भरा जाना है।
यह दस्तावेज देना अनिवार्य
पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अंचल कार्यालय से जारी स्थायी आवास और जाति प्रमाण-पत्र देना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश है। इन प्रमाण-पत्रों को जमा करने के बाद ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
आवेदन शुल्क
सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म शुल्क 200 रुपए थे। अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपए, आरक्षित-अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 50 रुपए और दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी के लिए 200 रुपए शुल्क थे।