इस वक्त की एक बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। बात दें कि बीते दिन 4 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय के चुनाव के लिए फिर से अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव स्थागित करना पड़ा।
ये है हाईकोर्ट का फैसला
दरससल हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है। साथ ही कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देना गलत है। बात दें कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि निकाय वहुनव के पहले ओबीसी वर्ग की स्थिति की जांच के लिए राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए और उसी के आधार पर आरक्षण देकर चुनाव हो।