बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड (Brij Bihari Murder Case) मामले में मुख्य आरोपी मुन्ना शुक्ला एव मंटू तिवारी पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। दोनों अपने समर्थकों के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे। मंटू तिवारी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। वहीं मुन्ना शुक्ला ने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में आजीवन कारावास की सजा के लिए पटना जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला बुधवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे नया टोला आवास से निकले।
सुबह से ही आवास और मोहल्ला में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। मुन्ना शुक्ला के साथ 100 से अधिक गाड़ियों का कफिला निकला था। संभावना है कि मुन्ना शुक्ला को पेशी के बाद बेउर जेल भेजा जाये। इससे पहले मुन्ना शुक्ला वैशाली के लालगंज में अपने समर्थकों के बीच नजर आए थे। यहां मुन्ना शुक्ला ने अपने समर्थकों से कहा था कि वो रहेंगे जेल में लेकिन उनसे मुलाकात इसी बंगले में होगी।
चर्चित बृज बिहारी हत्या कांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और पूर्वी चम्पारण के मंटू तिवारी पर जिला कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही 15 दिन के अंदर दोनों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। 14वें दिन बुधवार को मुन्ना शुक्ला सरेंडर कर रहे हैं।
13 जून 1998 को बृज बिहारी प्रसाद और उनके बॉडीगार्ड लक्ष्यमेश्वर साह की हत्या पटना में आईजीआईएमएस परिसर में कर दी गई थी। इसमें सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, राजन तिवारी, समेत छह को पटना जिला कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पटना हाई कोर्ट ने सभी की सजा को खत्म कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी जिसमें मुन्ना व मंटू को पुनः सजा हुई।