पटना सिविल कोर्ट में आज NEET PAPER लीक मामले में सभी आरोपियों की जमानत याचिका के साथ संजीव मुखिया के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर ADJ 5 राजेंद्र कुमार सिन्हा के बेंच में सुनवाई होनी थी। लेकिन अभियोजन पक्ष के द्वारा कोर्ट को यह अवगत कराया गया कि यह मामला सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया हैं। जमानत के मामले समेत सारी सुनवाई अब CBI की विशेष अदालत में ही होगी। अब आर्थिक अपराध इकाई द्वारा एक लेटर जारी हुआ हैं, जो अभियोजन को प्राप्त नहीं हुआ हैं। जैसे ही लेटर ADJ 5 को मिलेगा तब इसकी सुनवाई स्पेशल जज सीबीआई के यहां होगी।
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जानकारी के अनुसार ADJ 5 की कोर्ट में आज सभी तेरह आरोपियों की जमानत याचिका के साथ संजीव मुखिया के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने PP को कहा कि यह केस अब सीबीआई (CBI) के पास चली गई है। इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ कोर्ट को दें। PP ने कोर्ट से कहा कि अगले कुछ घंटे में पेपर कोर्ट में समिट कर दिया जाएगा।
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बता दें, नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड मामले का आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ 5 मई को पटना के शास्त्रीनगर थाना में FIR दर्ज हुआ ठीक इसके एक माह बाद 5 जून को संजीव मुखिया ने पटना के एडीजे 5 की कोर्ट से ‘नो कोहसिव’ आदेश प्राप्त कर लिया था। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आदेश में साफतौर पर कहा गया है कि शास्त्रीनगर में नीट मामले को लेकर दर्ज एफआईआर संख्या 358/2024 में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस वजह से ईओयू की जांच में उसका नाम बार बार आने या उससे जुड़े कई लिंक मिलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है।
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बता दें, 24 जून, मंगलवार को ही सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान के नीट धांधली से जुड़े सभी मामलों को टेकओवर किया था। बिहार सरकार ने नीट-यूजी में अनियमितताओं के आरोपों की जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी है। इसलिए इससे जुड़े अब सभी मामलों की सुनवाई सीबीआई की कोर्ट में ही होगी।