बिहार में जल्द ही नगर निकाय की चुनाव होने वाली है। जिसमें राज्य में 248 नगर निकायों में आरक्षण के पुरानी व्यवस्था की तरह ही चुनाव किया जाएगा। इस बात की सूचना बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र जारी कर सूचित किया। साथ में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय समेत कई नगर निगम और पंचायत को चुनाव में शामिल नहीं किया है।
बूथों को तैयार करने का आदेश
इसके साथ ही नगर निकायों में कुल 62 पार्षदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वही राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र में जानकारी नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के तहत नगरपालिका सदस्यों को पूरे स्थानों का कुल 50% के आसपास आरक्षण देना होगा। इस आरक्षण में एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग के लिए मापदंड भी निर्धारित किया गया है। बात करे चुनाव आयोग के निर्देश की तो परिसीमन का काम कुल चार चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी को भी नगर निकायों के मतदान को ले कर बूथों का काम पूरा करने का आदेश दिया है।