वित्तीय वर्ष 2023-24 अब अंतिम पड़ाव पर है। इस वर्ष में निवेश के लिए 31 मार्च तक का समय है। गुड फ्राइडे को लेकर 29 मार्च को बैंक बंद है। 30 मार्च को खुलेंगे। आप निवेश व बैंक गतिविधि से जुड़े मामले को निपटा सकते हैं। 31 मार्च को रविवार अवकाश होने के के कारण बैंक बंद रहेंगे, हालांकि आरबीआइ के निर्देश के आलोक में सरकारी काम-काज से जुड़े मामले को लेकर चुनिंदा शाखाएं खुली रहेंगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश करते ही एक अप्रैल से कई नियम व बदलाव आएंगे जो आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे। ऐसे में सतर्क होने की जरूरत है। वहीं सरकार के निर्देश के आलोक में जून 2023 तक ही आधार-पैन लिंक के लिए समय-सीमा निर्धारित था। इसके बाद के लिए जुर्माना निर्धारित है। ऐसे में आपने यदि लिंक नहीं कराया है तो आपका पैन रद्द हो सकता है।
वहीं एक अप्रैल से बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव कर देगा। ऐसे में आपका वाहन बगैर फास्टटैग वाहन की श्रेणी में आ जाएगा। इससे आपको टोल काउंटर पर दोगुना राशि वसूली की जाएगी। इसके अलावा अब जीवन बीमा पॉलिसी से मिली मैच्योरिटी इनकम पर टैक्स देना होगा। केंद्रीय बजट के अनुसार यह नियम एक अप्रैल 2023 या उसके बाद जारी हुए बीमा पर लागू होंगे। हालांकि, यह टैक्स उन्हीं लोगों को देना होगा, जिनका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होगा।
एक अप्रैल से टोल टैक्स भी अधिक देने होंगे। इससे लोगों को दो से तीन प्रतिशत तक अधिक राशि देने होंगे। इसके लिए एनएचएआइ की ओर से निर्देश जारी किए गए है। इसके अनुसार टोल प्लाजा पर वाहन से पांच रुपये से 20 रुपये तक अधिक खर्च करने होंगे।