एक जुलाई यानी आज से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो गया है। आज से घटित हुए सभी अपराध नये कानून में दर्ज किये जाएंगे। एक जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले तीन नये कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआइआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नये कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआइआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है।
इस नए कानून को लेकर बिहार सरकार के विधि मंत्री नीतिन नवीन ने अपना पक्ष रखा है। नीतिन नवीन ने कहा यह कानून लोगों को न्याय दिलाने में पहले के कानून से और ज्यादा कारगर होगा। समय सीमा के भीतर इस कानून के माध्यम से लोगों को न्याय मिलेगा।न्याय मिलने में देरी की शिकायत लोगों की खत्म होगी।न्याय प्रक्रिया में और भी ज्यादा पारदर्शिता लाने का काम करेगा यह तीन नए कानून।
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पटना मेट्रो को लेकर नगर विकास मंत्री नीतिन नवीन ने कहा पटना मेट्रो 2026 में पहले पेज में शुरू हो इसका लक्ष्य रखकर काम किया जा रहा है। 2026 तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, पहले और दूसरे फेज के मेट्रो निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही मेट्रो विस्तार पर राज्य सरकार से सहमति बन चुकी है विभाग की,सरकार से अनुमति लेने के लिए कैबिनेट डिसीजन लेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दी जाएगी।
बरसात में जल जमाव से निपटने को लेकर नीतिन नवीन ने कहा नगर निगम नगर निकाय के पदाधिकारी 1 से 2 घंटे फील्ड में रोजाना निरीक्षण करें, सिस्टम को सुधारने के लिए पदाधिकारी अधिकारियों को खुद फील्ड में रहना बेहद जरूरी है। पूरे बरसात भर फील्ड में रखकर पदाधिकारी को निरीक्षण करने का निर्देश रहेगा, पूरे बिहार भर में यह आदेश जारी होगा, सप्ताह भर के भीतर निर्देश का पालन करने को लेकर निर्देश जारी किया जाएगा।