बिहार सरकार ने जमीन सर्वे की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब आपको जमीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या-क्या चाहिए?
- खतियान: आपकी जमीन का विवरण वाला दस्तावेज
- जमाबंदी पंजी: जमीन के मालिकाना हक का विवरण
- लगान रसीद: जमीन पर लगान अदा करने का प्रमाण
कहां से मिलेगा?
ये सभी दस्तावेज आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। विभाग ने करीब 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया है।
कैसे करें आवेदन?
- वेबसाइट पर जाएं: बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं।
- दस्तावेज डाउनलोड करें: आपको जरूरी दस्तावेज जैसे खतियान, जमाबंदी आदि डाउनलोड कर लें।
- स्वघोषणा करें: एक सादे कागज पर अपनी वंशावली लिखें और इसे स्वघोषणा के रूप में जमा करें।
- आवेदन अपलोड करें: सभी दस्तावेजों को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें।
महत्वपूर्ण बातें
- कोई अंतिम तिथि नहीं: अभी तक स्वघोषणा के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
- पूर्व की रसीद मान्य: पुरानी लगान रसीद भी मान्य होगी।
- वंशावली खुद बनाएं: वंशावली के लिए किसी विशेष प्रारूप की आवश्यकता नहीं है। आप इसे सादे कागज पर ही लिख सकते हैं।
- 12 प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन: विभाग ने 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। इनको आप मामूली शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्व मंत्री का कहना
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाए। इससे आम लोगों को काफी सुविधा होगी और उन्हें अंचल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग रैयतों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है।