बिहार में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की कानूनी मुश्किलें अभी बरकरार हैं। कोर्ट ने ओसामा की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ओसामा पर आरोप है कि उसने बहनोई के चचेरे भाइयों के बीच संपत्ति विवाद में फायरिंग की थी। साथ ही उस पर उसी मामले में तोड़फोड़ करने और रंगदारी मांगने का भी आरोप है।
ओसामा की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र देव व अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने अपनी अपनी दलीलें दीं। इसके बाद चतुर्दश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने ओसामा की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में ओसामा को सीवान पुलिस ने दूसरे मामले में राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था।