पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। जेल के साथ पप्पू यादव पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पप्पू यादव को यह सजा 2004 के एक मामले में दी गई है। उस वक्त पप्पू यादव बेउर जेल में बंद थे। 8 दिसंबर 2004 को पटना पुलिस ने बेउर जेल का निरीक्षण किया। उसी दौरान पप्पू यादव के पास से एक ईयर फोन और मोबाइल फोन बरामद किया गया था।
इस मामले में फुलवारीशरीफ थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले को सत्य पाते हुए पुलिस ने चार्जशीट दायर की। इसी मामले में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी पप्पू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।
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