बिहार सरकार ने जमाबंदी के डिजिटलीकरण में त्रुटियों को सुधारने और छूटी हुई प्रविष्टियों को दर्ज करने के लिए ‘परिमार्जन प्लस’ नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई है।
इस पोर्टल के माध्यम से, भू-स्वामी (रैयत) अपने नाम, पिता का नाम, जाति और पते में त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा, वे डिजिटलीकृत जमाबंदी में दर्ज खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और चौहद्दी में त्रुटियों या उनके अभाव, और भू-राजस्व संबंधी विवरणी को भी ठीक करा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को पत्र लिखकर विशेष अभियान चलाकर मामलों का निराकरण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लापरवाह कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
सुधार प्रक्रिया:
- रैयत का नाम या पिता का नाम मूल जमाबंदी से अलग होने पर, मूल जमाबंदी के अनुसार ही त्रुटि सुधार किया जाएगा।
- मूल जमाबंदी में यदि पिता का नाम अंकित है तो उसे साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जाएगा।
- पता और जाति में सुधार अंचल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।
- यदि मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकबा अंकित है तो उसी आधार पर त्रुटि सुधार किया जाएगा।
- यदि मूल जमाबंदी में खाता, खेसरा और रकबा अंकित नहीं है तो अंचल अधिकारी रैयत द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर त्रुटि सुधार या छूटी हुई विवरणी दर्ज करेंगे। इसके लिए अंचल अधिकारी जमीन का भौतिक निरीक्षण और मापी भी करवा सकते हैं।
- लगान सुधार की प्रक्रिया के तहत, लगान की राशि, वर्ष और संबंधित सुधार मूल जमाबंदी पंजी में अंकित अंतिम लगान विवरणी या रैयत द्वारा दिए गए लगान रसीद के सत्यापन के बाद किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें:
- रैयत को सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर पंजीकरण करना होगा और लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद, उन्हें “करेक्शन” मेनू पर क्लिक करना होगा।
- फिर, उन्हें “डिजिटाइज्ड जमाबंदी” पर क्लिक करना होगा और “पुरानी जमाबंदी में सुधार” विकल्प चुनना होगा।
- इसके बाद, रैयत को अपने नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, चौहद्दी और लगान में सुधार से संबंधित विकल्प मिलेगा।
- आवेदन किए जाने वाले बदलाव की संख्या का चयन करते ही वर्तमान विवरणी स्क्रीन पर दिखने लगेगी।
- इसके बाद, आवेदन को संपादित करने की सुविधा मिलेगी।
- पूर्ण रूप से भरे गए विवरण को अंचल अधिकारी को भेजा जा सकेगा।
- इस आवेदन की जांच अंचल का राजस्व कर्मचारी करेगा।
अधिक जानकारी:
अधिक जानकारी के लिए, रैयत बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जा सकते हैं या अपने निकटतम अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।