नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में पटना हाई कोर्ट में बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने मामले में बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों की रिमांड 15 दिनों के लिए सीबीआई को सौप दी है। अब सीबीआई पेपर लीक के सरगना रॉकी और अन्य आरोपियों के सामने बैठाकर इनसे पूछताछ करेगी। समझा जा रहा है कि इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।
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हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से विशेष अदालत में आवेदन देकर आरोपितों को 15 दिनों के लिए रिमांड पर सौंपने का अनुरोध किया गया, जिसे विशेष जज हर्षवर्धन सिंह ने स्वीकार कर लिया। इसके कुछ देर बाद सीबीआई की टीम बेऊर जेल पहुंची। जिन आरोपितों को सीबीआई ने रिमांड पर लिया है, उसमें नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार, सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, आयुष कुमार उर्फ आयुष राज, बिट्टू कुमार, अमित आनंद, आशुतोष कुमार, रौशन कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, अवधेश कुमार, शिवनंदन कुमार और रीना कुमारी शामिल हैं।
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आमने-सामने बैठाकर होगी पूछताछ
सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में जिन 13 आरोपितों को रिमांड पर लिया है, उनसे आमने-सामने बैठाकर और अलग-अलग पूछताछ होगी। गुरुवार को गिरफ्तार रॉकी समेत अन्य आरोपितों से भी उनका आमना-सामना कराया जायेगा। कुछ दिन पहले सीबीआई ने लगातार दो दिनों तक बेऊर जेल में सभी आरोपियों से पूछताछ की थी। सीबीआई ने इन सभी की रिमांड के लिए विशेष कोर्ट में आवेदन दिया था. लेकिन अदालत ने 2 जुलाई को अर्जी को खारिज कर दिया था। शुक्रवार को हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने सीबीआई की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।
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दरअसल, सीबीआई की याचिका को विशेष मजिस्ट्रेट, सीबीआई, पटना ने 2 जुलाई को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि गिरफ्तारी के बाद पहले 15 दिनों के भीतर पुलिस हिरासत की मांग करने वाली वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी थी। सीबीआई ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसने जून में जांच शुरू की थी और उसे राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से पूछताछ करने का मौका दिया जाना चाहिए। सीबीआई की ओर से कहा गया था कि राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 15 दिन की पुलिस हिरासत भी नहीं मिली है।