पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कॉलेजों को लेकर सख्ती दिखाई है। बिहार के 11 यूनिवर्सिटी और 325 कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाएगी। इसका आदेश पटना हाई कोर्ट ने दिया है। जिसके पहले फेज में 14 कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाएगी । पटना हाई कोर्ट ने 7 विश्वविद्यालय के कुलपति 18 अगस्त तक इन 14 कॉलेजों की मानता रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही कोएर्ट ने ये भी कह कि ऐसा नहीं करने पर विश्वविद्यालय के कुलपति पर जुर्माना लगया जाएगा।
पहले फेज में इन 14 कॉलेजों की मान्यता रद्द होगी
- पूर्णिया कॉलेज
- सर्ब नारायण राम कुंवर सिंह कॉलेज
- वीर नारायण चंद कॉलेज
- चन्द्रमुखी भोला कॉलेज
- बीएन मंडल दर्शन साह कॉलेज
- केसरीचंद ताराचंद कॉलेज
- एमजेके कॉलेज
- श्रीलक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय
- मदन अहिल्या महिला कॉलेज
- महिला कॉलेज((तिलकामांझी विवि)
- महंथ मधुसूदन कॉलेज
- सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज
- नंदलाल सिंह कॉलेज
- एलएन मिथिला