बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद अब सरकार के किसी भी निर्णय के खिलाफ नगर निकाय प्रस्ताव पारित नहीं कर सकेंगे। इससे पटना नगर निगम समेत राज्यभर के नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों में असंतोष है। दरअसल, बिहार सरकार द्वारा मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों से नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। इस संशोधन विधेयक में नगर पालिका की शक्ति को सरकार ने समाप्त कर दी है।
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सरकार द्वारा पारित इस विधायक का विरोध शुरू हो गया है। पटना नगर निगम ने नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में पटना नगर निगम मौर्य लोक मुख्यालय में बैठक की गई। बैठक में पटना के सभी पार्षदों ने नए संशोधन विधेयक का विरोध किया और सरकार के गजट को आग के हवाले कर दिया।
मेयर का मानना है कि सरकार बिहार की सभी नगर पालिकाओं की शक्ति को समाप्त करना चाह रही है। जबकि सभी पार्षद जनता के वोट से चुनकर आते हैं उनके लिए काम करने के लिए। लेकिन सरकार नगर पालिकाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस नए संशोधन विधायक को पास कर उसकी शक्ति समाप्त की है जिसका विरोध पूरे बिहार में होगा। पूरे बिहार के मेयर चरणबद्ध तरीके से सरकार के फैसले का विरोध करेंगे और जब तक सरकार इस विधायक को समाप्त नहीं करता है तब तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी दी है।