पटना हाईकोर्ट ने सीवान के जिलाधिकारी (डीएम) पर अदालती आदेश का पालन न करने के आरोप में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डीएम को यह जुर्माना अपनी जेब से भरना होगा।
क्या है मामला?
यह मामला इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय से जुड़ा है। कॉलेज की शिकायत थी कि प्रशासन ने कॉलेज की भूमि पर शराब नष्ट की थी। इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था।
कोर्ट के आदेश और डीएम की लापरवाही:
हाईकोर्ट ने पहले ही सीवान के डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। डीएम को दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा भी दाखिल करना था जिसमें दोषी अधिकारियों के बारे में जानकारी दी जानी थी।
लेकिन, डीएम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और हलफनामे में दोषी अधिकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इससे कोर्ट नाराज हुआ और डीएम पर जुर्माना लगा दिया।
कोर्ट का फैसला:
न्यायमूर्ति पीबी बजनथ्री और न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए डीएम पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि डीएम को यह जुर्माना अपनी जेब से भरना होगा।