बिहार स्कूल परीक्षा समिति (बीएसईबी) द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2023 के संगीत विषय के नतीजों को रद्द करने संबंधी याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अदालत ने इस मामले में बिहार स्कूल परीक्षा समिति (बीएसईबी) और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को दो सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ताओं के आरोप
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 10 और 11 सितंबर 2023 को आयोजित संगीत विषय की परीक्षा में कुल 16 प्रश्न या तो गलत थे या उनके उत्तर गलत दिए गए थे. इतना ही नहीं, उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा में भी कुल 8 प्रश्न या तो गलत थे या उनके उत्तर गलत थे. इन गलत सवालों के कारण परीक्षा का परिणाम असमान्य रहा है.
याचिका में अन्य मांगें
याचिकाकर्ताओं ने सिर्फ परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग ही नहीं की है, बल्कि विज्ञापन संख्या 27/2023 को भी रद्द करने की मांग रखी है. गौरतलब है कि इस विज्ञापन के तहत विभिन्न विषयों, स्तरों और वर्गों के लिए स्कूली शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक एसटीईटी परीक्षा का मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक इस विज्ञापन के तहत किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए.
अधिवक्ताओं की दलीलें
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जय वर्धन नारायण ने कोर्ट में उपरोक्त मांगें रखीं।
- बीएसईबी का पक्ष अधिवक्ता सत्यवीर भारती ने रखा।
- राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने रखा।
- बीपीएससी का पक्ष अधिवक्ता संजय पांडेय ने रखा।
अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई तय की है. यह देखना होगा कि बीएसईबी और बीपीएससी कोर्ट में कैसा जवाब दाखिल करते हैं।