पटना हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में बर्बरतापूर्वक पिटाई के एक मामले में पुलिस विभाग को पीड़ित को दो लाख रुपये का मुआवजा दो सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकलपीठ ने दिनेश कुमार सिंह द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
मामला क्या है?
- 4 जुलाई 2017 को, दिनेश कुमार सिंह को सीवान कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर थाने लाया गया था।
- आरोप है कि थाने में पुलिसकर्मियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई।
- उन्हें गंभीर हालत में सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उन्हें पटना के PMCH रेफर कर दिया गया।
- सिंह ने एसपी से लेकर पुलिस महानिदेशक तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
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- हाईकोर्ट ने इस घटना को गंभीरता से लिया और पुलिस विभाग को दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
- अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि पीड़ित को दो सप्ताह के अंदर भुगतान कर दी जाए।
- साथ ही, कोर्ट ने सीवान एसपी को निर्देश दिया कि वे 4 जुलाई 2017 को थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें।