पटना नगर निगम (PMC) ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कस दिया है। निगम ने करीब 400 बकायेदारों की संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। इन बकायेदारों को 31 मार्च तक टैक्स जमा करने का समय दिया गया है। यदि इस तिथि तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो 1.5% अतिरिक्त पेनाल्टी भी देनी होगी।
रविवार और अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे काउंटर
लोगों की सुविधा के लिए, 31 मार्च तक रविवार और अवकाश के दिन भी पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुले रहेंगे। ताकि वे छुट्टी के दिन भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकें।
नयी संपत्ति का कर निर्धारण भी ऑन स्पॉट
संपत्ति कर संग्रहण के साथ-साथ नयी संपत्ति का कर निर्धारण भी ऑन स्पॉट किया जा रहा है। इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक कराये जाने के बाद निगम की टीम आपके घर-प्रतिष्ठान पर जाकर कर निर्धारण / पुनर्निधारण का कार्य पूरा करेगी।