बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने 25 हज़ार के निजी मुचलके पर जमानात दे दी और बॉन्ड भरने को कहा है। साथ ही कंडीशन में कहा गया है कि आप प्रतिबंधित इलाके में किसी हालत में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर प्रशांत किशोर यह बॉन्ड नहीं भरे तो आगे फिर से न्यायालय फैसला लेगा कि उनके साथ क्या किया जाए?
सुबह गिरफ़्तारी, दोपहर तक मिल गई बेल… प्रशांत किशोर को मिली जमानत
वहीं प्रशांत किशोर के वकील ने बताया कि 25000 के निजी मुचलके पर प्रशांत किशोर को बेल मिली है। प्रशांत किशोर ने कहा मुझे कंडीशनल बेल नहीं चाहिए। एसडीजेएम आरती उपाध्याय के न्यायालय ने कंडीशनल बेल दिया। साफ तौर पर कहा कि आगे से ऐसी कोई भी काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। इस शर्त के साथ बेल बॉन्ड नहीं भरने पर पीके अड़े रहे। बॉन्ड नहीं भरने की स्थिति में पीके को जेल जाना पड़ सकता है।
बता दें कि सोमवार की सुबह पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें बेल मिल गई है। गांधी मैदान कांड संख्या 5/25 में प्रशांत किशोर को पेश किया गया था। SDJM पटना के कोर्ट में पेशी SDJM आरती उपाध्याय की कोर्ट में पीके की पेशी हुई और फिर आरती उपाध्याय ने जमानत दे दी।