पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पटना की सिविल कोर्ट से बिना शर्त जमानत मिल गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट ने जेल में रहते हुए प्रशांत किशोर के जमानत की शर्तें हटा दीं। इसके बाद उन्होंने निजी मुचलका दाखिल किया और रिहा हो गए। प्रशांत किशोर ने तीन घंटे बेऊर जेल में बिताए, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिली।
प्रशांत किशोर ने बिना शर्त जमानत मिलने के बाद कहा कि वह लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। वह शाम 8 बजे पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और अपनी अगली रणनीति की जानकारी देंगे।
प्रशांत किशोर बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बीते चार दिनों से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर थे। आज सुबह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और फतुहा अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया।
पहले कोर्ट ने प्रशांत किशोर को ₹25,000 के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी, जिसमें भविष्य में धरना-प्रदर्शन न करने की शर्त शामिल थी। प्रशांत किशोर ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया और जेल जाने का फैसला किया। उनका कहना था कि यह शर्त उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है।
कोर्ट ने बाद में जमानत की शर्तें हटा दीं, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने निजी मुचलका दाखिल किया और रिहा हो गए। उनकी रिहाई के बाद जन सुराज कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।