पटनाः गांधी मैदान में अवैध रूप से धरना देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर को अदालत से जमानत मिल गयी है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को पटना के एसडीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार की सुबह पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें बेल मिल गई है। गांधी मैदान कांड संख्या 5/25 में प्रशांत किशोर को पेश किया गया था। SDJM पटना के कोर्ट में पेशी SDJM आरती उपाध्याय की कोर्ट में पीके की पेशी हुई और फिर आरती उपाध्याय ने जमानत दे दी।
बता दें कि पटना पुलिस ने सोमवार की सुबह जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी इस गिरफ्तारी से उनके समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा था। पटना एम्स में मेडिकल टेस्ट के बाद प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दिया।
प्रशांत किशोर की फतुहा में मेडिकल जांच… अब सिविल कोर्ट ले गई पुलिस
इससे पहले जन सुराज ने प्रेस रिलीज कर बताया था कि पुलिस जबरन प्रशांत किशोर को उठा कर अस्पताल ले गई। आरोप ये भी लगा था कि पुलिस ने प्रशांत को थप्पड़ भी मारा। वहीं एक समर्थक का दावा था कि प्रशांत किशोर का चश्मा भी फेंक दिया गया। इससे जुड़े वीडियो भी सामने आए थे।
प्रशांत किशोर की गिरफ़्तारी पर गरमाई बिहार की राजनीति… एक सुर हुए राजद और बीजेपी
जिला प्रशासन ने बयान जारी कर बताया था कि जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन द्वारा वहां से हटकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था।