कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पटना में एमपी-एमएलए कोर्ट में बुलाया गया है। मामला हेट स्पीच का है। पहले राहुल गांधी को 12 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होना था। लेकिन वे नहीं आए। कोर्ट ने 25 अप्रैल को राहुल गांधी को बुलाया है। राहुल गांधी ने इस मामले में पटना आने की बंदिश को टालने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है। हाईकोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद तय होगा कि राहुल गांधी को पटना आना ही होगा या उन्हें राहत मिलेगी।
हाई कोर्ट में याचिका
दरअसल, राहुल गांधी को जिस मामले में पटना की अदालत में पेश होने को कहा गया है, उसी मामले में वे सजायाफ्ता हो चुके हैं। मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा दी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी छिन गई और उन्हें दिल्ली का घर भी खाली करना पड़ा। पटना में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसी मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने बुलाया है। जबकि उनके वकील का कहना है कि सूरत कोर्ट इसी केस में सजा सुना चुकी है। अब MP-MLA कोर्ट में शरीर उपस्थिति होने का क्या मतलब है? इसलिए मामले को रद्द किया जाए।