पटना हाई कोर्ट ने AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को राहत मिल गई है। आदर्श अचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस राजीव राय की एकल पीठ ने ओवैसी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। उनके वकील राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने 22 अक्टूबर 2015 को पूर्णिया के बायसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि बगैर पूर्व अनुमति के ओवैसी ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया और भीड़ जमा कर अपनी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में भाषण दिया। निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया जो कानूनन सही नहीं है।
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