बिहार कैडर के IAS संजीव हंस (IAS Sanjiv Hans) को रेप केस में पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेप केस को क्वैश कर दिया है। अपने फैसले में जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि गलत तरीके से केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कोई केस नहीं बनता है। महज 1 मिनट में ही जस्टिस संदीप कुमार ने केस क्वैश करने का ऑर्डर दे दिया। 30 पन्ने की ऑर्डर कॉपी कोर्ट की तरफ से बुधवार को जारी होने की संभावना है। किस कारण से केस क्वैश हुआ है, ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही कारणों का पता चल सकेगा। फैसले की तारीख पहले से तय थी। इसके बाद मंगलवार दोपहर में पटना हाई कोर्ट में इस मामले में फैसला आया।
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बता दें कि उनपर एक महिला ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और गुलाब यादव के नौकर के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। महिला के आरोप लगाने के बाद आईएस अधिकारी संजीव हंस ने पटना हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनको तत्काल राहत भी दी थी। दलीलों पर सुनवाई चल रही थी। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए फैसले की तारीख 6 अगस्त को शेड्यूल करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजीव हंस के विरुद्ध रेप के मामले को खारिज करने के लिए दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है।
सरकार ने सभी पदों से किया था मुक्त
ईडी द्वारा कभी भी गिरफ्तारी होने की आशंका को देखते हुए सरकार ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के सारे पद छिन लिए थे। आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ईडी ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई प्रमाण हासिल किये हैं। इसके लिए संजीव हंस को ईडी ने बुलाया भी था। इतना ही नहीं पटना पुलिस ने उन पर लगे गैंगरेप के आरोप को भी सही पाया था।