आरक्षण बढ़ाने के मामले में बिहार सरकार (Bihar Government) को झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, जिसमें पिछड़े वर्गों, एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार संशोधन कानून को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सितंबर में इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा।
बता दें कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फ़ीसदी किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आरक्षण को बढ़ाने के बिहार सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. बिहार सरकार ने वकील मनीष सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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दरअसल, बिहार सरकार पिछले वर्ष दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के फैसला किया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने बीते 20 जून को रद्द कर दिया।