रोहतास जिले के सासाराम में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में पटना हाईकोर्ट सख्त कार्रवाई की है। दरअसल जिले के सैकड़ों जल स्रोतों अब भी कब्ज़ा कर लिया गया है। जिसे वर्ष 2016-17 में चिन्हित किया गया था। इसे लेकर क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी के लिए जिले के सभी 14 सीओ को तलब किया है। उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर कार्रवाई से जुड़ी जानकारी देने का आदेश दिया है। दूसरी ओर रोहतास के करगहर प्रखंड के सीढ़ी के रीवा गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण ना हटाए जाने को लेकर हाइकोर्ट के आदेश पर एसपी आशीष भारती ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने शुक्रवार को करगहर थाना व सीढ़ी ओपी के 5 ASI(थानाध्यक्ष) को निलंबित कर दिया गया है।
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निलंबित थानाध्यक्ष
- नरोत्तम चंद्र(वर्तमान करहगर थानाध्यक्ष)
- सुशांत कुमार मंडल(शिवसागर थानाध्यक्ष)
- राकेश कुमार(धौडाढ़ थानाध्यक्ष)
- देवानंद शर्मा(तत्कालीन करगहर थानाध्यक्ष)
- नरेंद्र कुमार( सीढ़ी ओपी के तत्कालीन थानाध्यक्ष)
ये है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला रोहतास के करगहर प्रखंड के सीढ़ी के रीवा गांव में 50 डिसमिल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। गाँव के ही 14 लोगों ने इस जमीन पर निर्माण कर लिया था। इसके विरोध में उसी गाँव के एक निवासी ने साल 2018 में मामला दर्ज कराया था। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने ओर पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।