बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान, युवाओं द्वारा खेल क्लबों की मांग की गई थी। सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए अलग से खेल विभाग का गठन किया है। अब हर नगर पंचायत और हर ग्राम पंचायत में खेल क्लबों के गठन की स्वीकृति मिल गई है।
खेल क्लबों में अध्यक्ष, सचिव, और अन्य सदस्यों का चुनाव होगा। साथ ही, खेल क्लबों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। खेल क्लबों का संबंध बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से होगा और प्राधिकरण के सुपरविजन के निर्देशन में ही क्लब कार्य करेगा।
गठित किए गए खेल क्लबों की गतिविधियों और कार्य की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा। राज्य के सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों में गठित खेल क्लब को प्रतिवर्ष समुचित राशि खेल विभाग से मंजूरी के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी।
राज्य के सभी खेल क्लब में समरूपता होगी और हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान चिह्नित किया जाएगा। मैदान नहीं होने की स्थिति में खेल विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।