सृजन घोटाला मामले में आरोपी रजनी प्रिया के खिलाफ इश्तेहार जारी किया गया है। यह इश्तेहार मंगलवार को CBI पटना की विशेष अदालत के आदेश पर जारी किया गया है। साथ में इश्तेहार जारी होने के बाद अभियुक्त न्यायालय ने रजनी प्रिया को एक महीने के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
आत्मसमर्पण न करने पर होगी कुर्की जब्ती
बता दें की सृजन घोटाले में रजनी प्रिया का नाम जब से उजागर हुआ है वह तब से फरार चल रही है। इसपर रोक थम करने के लिए CBI पटना की विशेष अदालत ने मंगलवार को इश्तेहार जारी किया है। इसके साथ ही सीबीआई ने रजनी प्रिया को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तब उनकी संपत्तियों पर कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया जा सकता है।
मामले पर भागलपुर कोतवाली थाना में केस दर्ज
इस मामले को पूर्व में भागलपुर के कोतवाली थाना में कांड संख्या 499/ 2017 के रूप में दर्ज किया गया था। जिसके बाद केस सीबीआई के हाथ में आई तब CBI ने आरसी केस नंबर 12ए /2017 दर्ज किया।