विश्वविद्यालय के कुलपतियों के वेतन रोके जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक समेत सीनियर अफसरों का वेतन पर रोक लगाने का इशारा किया है। स्टिस अंजनी कुमार शरण की सिंगल बेंच ने मामले की अगली सुनवाई करते हुए आदेश दियें हैँ। अगली सुनवाई 25 जून को की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग स्वीकृत बजट राशि का भुगतान करे। ऐसा नहीं करने पर विभाग के सभी आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।
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शिक्षा विभाग ने रोका था विश्वविद्यालय के कुलपति को
कोर्ट मे विश्वविद्यालयों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद, विंध्याचल राय, रितेश कुमार, राणा विक्रम सिंह, मो. असहर मुस्तफा, राजेश प्रसाद चौधरी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने 16 मई को पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों के बजट की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। इस बैठक में वो लोग शामिल नहीं हो पाए थे। जिससे नाराज शिक्षा विभाग ने मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के खातें को सीज किया गया है। शिक्षा विभाग ने तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शो कॉज किया है। विभाग ने यह पूछा है कि क्यों नहीं उन्हें पदच्युत करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।