तमिलनाडु में बिहारियों पर हिंसा के बारे में अफवाह फैलाने के आरोपी मनीष कश्यप मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु, दोनों राज्यों की सरकार को नोटिस जारी किया है। दोनों राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ क्लब करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी। मनीष कश्यप की ओर से दायर इस अपील में बिहार और तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। इसके पीछे यह कारण बताया गया है कि सभी मामलों के पीछे की वजह एक है।
यूट्यूबर मनीष पर दर्ज हैं 17 मामले
मनीष कश्यप पर कुल 17 मामले दर्ज हैं। इसमें बिहार में EOU ने उस पर कुल 4 केस दर्ज किए हैं। इनमें तीन केस तमिलनाडु प्रकरण में फर्जी वीडियो को वायरल करने से जुड़े हैं। जबकि, इसी मामले में तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 केस दर्ज किए हैं। इनमें 6 केस में मनीष कश्यप नामजद है।
NSA लग चुका है, 19 तक ज्युडिशियल कस्टडी
इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत भी मामला दर्ज किया है। जबकि तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक मनीष की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।