पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अजीब बताया है। दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को जमानत तो दे दी, लेकिन 6 महीने बाद ही जमानत पर रिहा करने की शर्त लगा दी थी। इस शर्त को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने आरोपित जितेंद्र को 30-30 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दी थी।
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इस फैसले को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ओका जे ने कहा, यह बेहद अजीब है। कुछ अदालतें 6 महीने या 1 साल के लिए जमानत दे रही हैं और यह अब नया चलन है। यह ऐसा है जैसे मैं तुम्हें जमानत दे रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें 6 महीने बाद रिहा कर दूंगा। यह क्या है?