बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ खुशी और गम के बादल दोनों साथ चल रहे हैं। पांच साल पहले 2017 में यूं ही बिना चुनाव सत्ता गंवा देने के बाद 2022 में यूं ही बिना चुनाव सत्ता लौट आई। लेकिन कोर्ट-कचहरी के मामले तेजस्वी यादव के लिए खत्म नहीं हो रहे हैं। IRCTC घोटाले में जमानत तो तेजस्वी को मिली हुई है। लेकिन यह जमानत कितने दिन रहेगी कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब CBI को तेजस्वी की जमानत पर ऐतराज है।
दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई
तेजस्वी यादव के साथ उनकी पार्टी, सरकार और पूरे बिहार की नजर दिल्ली का हाल जानने को उत्सुक है। दरअसल, IRCTC घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ही तेजस्वी यादव को जमानत दे रखी है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी की जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई है। अब इस मामले में 28 सितंबर को कोर्ट सुनवाई करने वाली है। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।
जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप
सीबीआई ने कोर्ट में दायर अर्जी में तेजस्वी यादव पर संगीन आरोप लगाए हैं। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसलिए उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। सीबीआई ने यह मामला तब दर्ज किया है, जब तेजस्वी यादव ने सीबीआई पर सवाल उठाए। सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव सीबीआई अधिकारियों को धमका रहे हैं। इसलिए उनकी जमानत रद्द कर दी जाए।