नालंदा जिला के छबिलपुर थाना क्षेत्र के चर्चित लोदीपुर नरसंहार के तीन साल बाद 15 आरोपियों को बिहार शरीफ कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 ने सोमवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। बताते चलें कि 50 बीघा जमीन का विवाद चल रहा था। उसी विवाद में 4 अगस्त 2021 को अंधाधुंध गोली चलाई गई थी जिसमे 9 लोगों को गोली लगी थी जिससे 5 लोगों की मौत हो गई थी। मरने बालो में धीरेंद्र यादव, यद्दु यादव, महेश यादव, पिंटू यादव और सिब्बल यादव शामिल थे।
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जबकि गोली लगने से विन्दा उर्फ वीरेंद्र, मंटू उर्फ अतुल, मिठू यादव और परशुराम यादव जख़्मी हुये थे। इस मामले में 27 सितंबर 2024 को 15 आरोपियों को दोषी करार दिया था आज सभी को सज़ा सुनाई गई। मगर जिस जमीन की खातिर 5 लोगों की जान गई और 15 लोगों को सज़ा सुनाया गया उस जमीन का फैसला 2010 से न्यायालय में लंबित है।
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने 15 आरोपियों को हत्या समेत जानलेवा हमला और अन्य धाराओं के अलावा शस्त्र अधिनियम में दोषी पाए जाने के बाद आज सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कैसर इमाम और सूचक की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने सभी 25 लोगों की गवाही कराई थी। वहीं आरोपियों ने भी बेगुनाही साबित करने के लिए चार लोगों की कोर्ट में गवाही कराई थी।