- नंबर प्लेट केवल निर्धारित फॉरमेट में होगी।
- बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजि स्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई।
- नबंर प्लेट पर नंबर को छेड़छाड़ कर BOSS, PAPA इत्यादि स्टाइलिश तरीके से लिखाने पर संबंधित वाहन चालकों पर की जायेगी कार्रवाई।
- ऐसा देखा गया है कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़
करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर BOSS और 4141 को बदल कर PAPA लिखते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। - पहली बार जुर्माना, दूसरी बार वाहन जब्ती और तीसरी बार रजिस्टेशन रद्द करने की
होगी कार्रवाई। - शिकायत के लिए परिवहन विभाग ने जारी किया कंट्रोल रुम का वाट्सएप नंबर।
- परिवहन विभाग कंट्रोल रुम के नंबर- 9153971897 पर आम लोग भी स्टाइलिश नंबर
वाले वाहनों का भेजें फोटो, परिवहन विभाग करेगा कार्रवाई। - परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि नंबर प्लेट पर एचएसआरपी के
अलावा कुछ और लिखवाना नियम का उल्लंघन है। - सभी वाहनों में एच.एस.आर.पी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट लगाना
अनिवार्य है।
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विस्तार
वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होने और डिजाइनर/ स्टाइलिश नंबर प्लेट लगी होने पर कार्रवाई की जायेगी। नबंर प्लेट पर नंबर को छेड़छाड़ कर BOSS, PAPA इत्यादि स्टाइलिस तरीके से लिखाने पर वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जायेगा। इसके बाद भी संबंधित वाहन चालकों द्वारा एचएसआरपी नंबर नहीं लगाया गया और दोबारा पकड़े गये तो वाहन की जब्ति की जायेगी तथा तीसरी बार रजिस्टेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में परिवहन विभाग, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा की है एवं कार्रवाई का निर्देश दिया है।
नंबर से छेड़छाड़ मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर BOSS और 4141 को बदल कर PAPA लिखते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
स्टाइलिश नंबर होने से सीसीटीवी से चलानिंग में नहीं हो पाती है पहचान
यातायात उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। वाहन मालिकों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सीसीटीवी कैमरे से चालानिंग में संबंधित वाहन की पहचान नहीं हो पाती है। कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते। इसके अलावा अपराधी भी ऐसे नंबरो का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं।
सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य
परिवहन सचिव ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है। नंबर प्लेट केवल निर्धारित फॉरमेट में होगी। इसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी।
- वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है।
- वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध रुप एवं स्टाइलिस तरीके से ( BOSS,PAPA इत्यादि) नंबर लगी हो तो आम लोग भी परिवहन विभाग के कंट्रोल रुम नंबर- 9153971897 पर फोटो भेज वाट्सएप के जरिये शिकायत कर सकते हैं। संबंधित वाहन को चिन्हित कर ऐसे वाहन मालिक पर कार्रवाई की जायेगी।
- परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मोटरवाहन नियमों का पालन करें। अपने वाहनों पर अनिवार्य रुप से हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) ही लगायें। इससे सड़कों पर सुरक्षा, व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ेगी।
क्या है एचएसआरपी
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों पर एकरुपता से प्रयुक्त होने वाली एक नंबर प्लेट है। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में वाहनों की नंबर प्लेट एकरुपता से प्रदर्षित करने का है। ये प्लेट निबंधन संख्या के अतिरिक्त विभिन्न विशिष्टियों से युुक्त नंबर प्लेट है।
एचएसआरपी लगवाने के लिए कहाँ करें संपर्क
नये वाहनों में डीलर प्वाइंट से ही एचएसआरपी लगे आते हैं। पुराने वाहनों, जिसमें एचएसआरपी नहीं है और वह संबंधित डीलर से संपर्क कर लगवा सकते हैं।