बिहार में वक्फ बोर्ड द्वारा एक बार फिर से मंदिर की जमीन पर अपना दावा किया गया है। मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। जहां बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए मिली जमीन पर अपना दावा किया है। इसके लिए जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है।
दरअसल, साल 2022 में श्रीगरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को 270 वर्गफीट (18×15) जमीन प्रयोग करने के लिए दी गयी थी। डीएम के निर्देश पर तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन ने ये फैसला लिया था। लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि 29 मार्च 1989 को छाता बाजार के इमामबाड़े को वक्फ की संपत्ति निबंधित कर दी गई थी।
ऐसे में अब इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जिले का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अंजुम अख्तर ने डीएम को पत्र भेजा है। इसमें मामले में जवाब देने के लिए किसी योग्य पदाधिकारी को निर्देश देने का आग्रह किया है। यह जवाब डीएम और मुशहरी के सीओ की तरफ से दिया जाना है। बता दें कि इस मामले पर आखिरी सुनवाई 13 दिसंबर को हुई थी। अब डीएम के जवाब का इंतज़ार किया जा रहा है।