मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित झल्लू बाबू सभागार में बुधवार को जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह व पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने 13 दिसंबर को होने वाली BPSC परीक्षा को लेकर बैठक की, इस दौरान डीएम ने बताया कि ‘जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाया गए हैं, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाईटनर ईरेजर व ब्लैड जैसी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई इलेट्रॉनिक चीज का उपयोग करते पाया गया तो उसे इस परीक्षा समेत आगामी 5 साल के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जायेगा। परीक्षा संचालन में संलग्न वीक्षकों तथा केंद्राधीक्षक को भी किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी’
डीएम ने ये भी बताया कि ‘परीक्षा से संबंधित भ्रामक व सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 साल के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा। इसके अलावा केंद्राधीक्षक प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी -सह-प्रेक्षक तथा पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के ढाई घंटे पूर्व एकल पाली के लिए 9ः30 बजे से उम्मीदवारों की सघन फ्रिक्सिंग के साथ प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों के फोटो व पहचान-पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केंद्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं एकल पाली के लिए 11ः00 बजे के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
बैठक के दौरान डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए कि ‘परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार, कंट्रोल रूम व सभी परीक्षा कक्ष में उपस्थित व्यक्तियों की विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा व जैमर का अधिष्ठापन परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही कार्य की प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, उक्त परीक्षा के अवसर पर संभावित आकस्मिक विधि-व्यवस्था, कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन को नियंत्रित करने के उद्येश्य से समाहरणालय परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है।’