राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) लगार प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों पहले ही शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया था। वहीं एक बार फिर शराब को लेकर सरकार एक और कठोर निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। अब बिहार में शराब का सेवन, बिक्री और जमाखोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा मिलने के साथ ही सरकारी लाभ से वंचित भी कर दिया जाएगा।
उत्पाद आयुक्त ने दी जानकारी
वहीं उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब लोक अदालत के जरिए भी की जाएगी। हालांकि सरकार ने शराबबंदी से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को सही तरिके से चलाने के लिए पहले ही अलग कोर्ट बनाया है, लेकिन अब लोक अदालत में भी ऐसे मामलों की कार्यवाही की जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में 14 मई को शराबबंदी से जुड़े मामलों के लिए लोक अदालत लगायी जाएगी। लोक अदालत के जरिए लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। वहीं पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल जाने वालों को राहत मिलेगी।
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